रियाजुल हक
जौनपुर। अपर सत्र न्यायाधीश ईसी ऐक्ट अशोक कुमार की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में अपने बयान से मुकर जाने पर महिला गवाह के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया है। महाराजगंज थाना क्षेत्र की निवासी वादी मुकदमा कौशल्या देवी पत्नी दूध नाथ सरोज ने मामला दर्ज करवाया कि दिनांक 8 जुलाई 2014 को उसका पुत्र जमाजीत गाँव में ही मुन्ना के दवाखाने पर दवा लेने गया था वहीं आरोपी सत्यवान सरोज निवासी गाँव आशापुर थाना महराजगंज ने उसके पुत्र को मारकर बुरी तरह घायल कर दिया, जिसकी दौरान इलाज इलाहाबाद के एक अस्पताल में मृत्यु हो गई।
किंतु न्यायालय में गवाही के दौरान वह अपने बयान से मुकर गई जिसकी वजह से आरोपी सत्यवान को न्यायालय ने साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया और अपने बयान से मुकरने वाली कौशल्या देवी के खिलाफ प्रकीर्ण वाद दर्ज करने का आदेश दिया।