रियाजुल हक़
जौनपुर। जिला एवं सत्र न्यायाधीश नंदलाल की अदालत में ने हत्या के तीन आरोपियों व बलात्कार के एक आरोपी की जमानत याचिका अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया।
मछली शहर थाना क्षेत्र के नयापुरा गांव निवासी पति दया शंकर उर्फ सुरेश और सास उर्मिला देवी के ऊपर आरोप है कि दोनों ने विवाहिता संगीता को 24 फरवरी 2017 को शाम 5:30 बजे जलाकर मार डाले और शव को घर में छिपा दिए, बदलापुर थाना क्षेत्र के बलात्कार के मुकदमे में अभियुक्त राजेश गुप्त उर्फ मुन्नर निवासी ग्राम पूरा बघेला थाना सिकरारा के ऊपर आरोप है कि वह अपनी भाभी की बहन को दिनांक 27 जनवरी 2017 को बहला फुसलाकर जौनपुर वहां से इलाहाबाद फिर हैदराबाद लेकर चला गया और लगभग दो माह तक चाकू की नोक पर धमका कर उसके साथ लगातार बलात्कार करता रहा। केराकत थाना क्षेत्र के गैर इरादतन हत्या के मुकदमे में अभियुक्त शिवपाल सिंह निवासी गांव रग्घूपुर बेहड़ा थाना केराकत के ऊफर आरोप है कि वह वादी मुकदमा जयप्रकाश सिंह के भाई संजय सिंह की 8 दिसंबर 2016 को दिन में 7:00 बजे गला दबाकर हत्या कर दिया था। उक्त चारों आरोपियों दयाशंकर उर्फ सुरेश, उर्मीला देवी, राजेश गुप्त उर्फ मुन्नर व शिवपाल सिंह की जमानत याचिका को जिला एवं सत्र न्यायाधीश नन्दलाल ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए खारिज कर दिया। जमानत का विरोध जिला शासकीय अधिवक्ता राकेश कुमार यादव ने किया।