यूपी के चर्चित हाथरस कांड में गुरुवार को अदालत का फैसला आ गया। चार में से तीन आरोपियों को बरी कर दिया गया है। एक आरोपी संदीप को दोषी पाते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। इस मामले में रेप का आरोप साबित नहीं हो सका. पीड़ित पक्ष के वकील के मुताबिक कोर्ट ने अभियुक्त संदीप सिंह को गैर इरादतन हत्या और एससी एसटी एक्ट के तहत दोषी ठहराया है. संदीप को युवती की गैर इरादतन हत्या और एससी एसटी एक्ट में सजा के साथ ही 50 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। इसमें से 40 हजार रुपए पीड़ित परिवार को दिए जाएंगे। युवती के परिजनों की तरफ से पैरवी कर रहे वकील ने तीनों आरोपियों को भी सजा के लिए हाईकोर्ट जाने की बात कही है।
हाथरस के चंदपा थाना क्षेत्र में सितंबर 2020 में एक युवती को गंभीर हालत में खेत में पड़ा पाया गया था। परिजनों ने गैंगरेप का आरोप लगाया था। गंभीर हालत में उसे पहले अलीगढ़ फिर दिल्ली के सफदरगंज अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जहां कई दिनों तक इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी।